हापुड़ : पश्चिम यूपी: मिर्ची गैंग के कुख्यात आशु जाट को अदालत ने सुनाई दो साल की सजा…

हापुड़
अवनीश पाल
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पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात मिर्ची गैंग के सरगना आशु जाट उर्फ प्रवीण को न्यायालय द्वारा दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट ने उसे न्यायालय की अवहेलना करने का दोषी करार दिया। आशु जाट पर गाजियाबाद और अन्य जनपदों में हत्या, लूट सहित पचास से अधिक गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी कुंवर ज्ञानजय ने बताया कि आशु जाट, जो गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजीपुरा का निवासी है, मिर्ची गैंग का प्रमुख सदस्य है। वर्तमान में उसका पता मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव साफियाबाद लोटी में है। वह न्यायालय में उपस्थिति न होने के कारण कुर्की की कार्रवाई का सामना कर चुका था, बावजूद इसके उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही न्यायालय से गिरफ्तारी का स्थगन आदेश लिया।
इस मामले में न्यायालय ने धारा 174(ए) के तहत आशु जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक द्वारा जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने आशु को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि वह अर्थदंड नहीं भरता, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।