31 मार्च 2025 तक बकाया स्टांप के मामलों का निस्तारण करने के लिए प्रभावी योजना लागू…

बागपत
संवाददाता : प्रदीप पांचाल
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लंबित स्टांप वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए स्टांप वाद समाधान योजना को फिर से लागू किया है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसका उद्देश्य बकाया स्टांप शुल्क और ब्याज राशि का भुगतान करके मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराना है। योजना के तहत नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त जुर्माना या अर्थदंड के अपने मुकदमों का समाधान करने का अवसर मिलेगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
बागपत जिले में सैकड़ों स्टांप वाद लंबित हैं, जिनकी वजह से न केवल सरकार को राजस्व हानि हो रही थी, बल्कि नागरिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस योजना के माध्यम से अब नागरिकों को केवल ₹100 के टोकन अर्थदंड के साथ बकाया स्टांप शुल्क और ब्याज की राशि जमा करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने मुकदमों से राहत पा सकेंगे।
योजना का तरीका
इस योजना के तहत नागरिकों को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत लंबित मुकदमों का निस्तारण कराने का मौका मिलेगा। उन्हें सिर्फ बकाया स्टांप शुल्क और उस पर देय ब्याज जमा करना होगा। जैसे ही जमा की गई राशि का सत्यापन हो जाएगा, संबंधित न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके बाद, न्यायालय की ओर से धारा 42 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिससे वाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
इस योजना से सरकार और जनता दोनों को होगा लाभ
नागरिकों के लिए राहत
लंबित मुकदमों के समाधान से नागरिकों को समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही, ब्याज और जुर्माने की अतिरिक्त राशि से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे उन्हें मानसिक शांति भी मिलेगी।
सरकार को होगा राजस्व लाभ
इस योजना के माध्यम से बकाया स्टांप शुल्क की वसूली से सरकारी खजाने को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सरकार को राजस्व का अच्छा स्रोत प्राप्त होगा।
न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा
लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाएगा, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम होगा और न्याय वितरण में तेजी आएगी।
कैसे उठाएं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के स्टांप कलेक्टर न्यायालय और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी करेंगे। नागरिकों को नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करनी होगी और अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद उनका मुकदमा निस्तारित किया जाएगा।