Baghpat News : हत्या के आरोपी पिता-तीन बेटे दोषी करार, सुनाई गई दस साल की सजा

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हत्या के आरोपी पिता-तीन बेटे दोषी करार, सुनाई गई दस साल की सजा

कोर्ट ने सुनाई गई दस साल की सजा
कोर्ट ने सुनाई गई दस साल की सजा

कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये अर्थदंड, जुर्माना जमा न होने पर बढ़ेगी एक साल की सजा

News24yard 

प्रदीप पांचाल, बागपत एक सात पहले कुर्डी गांव में बुजुर्ग की फावड़े से वारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में गैर इरादतन हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामला न्यायालय में विचारधीन था। कोर्ट ने आरोपी पिता व उसके तीन बेटों को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा ने करने पर सजा को एक साल बढ़ा दिया जाएगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि कुर्डी गांव के निवासी सतेंद्र ने फरवरी 2023 को थाना छपरौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सतेंद्र का आरोप था कि उनके चचेरे भाई इंद्रपाल घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान गांव निवासी कल्लू व उसका पिता कुंवरपाल बुग्गी लेकर जा रहे थे। बुग्गी का पहिया घर की सीढ़ियों चढ़ता। इस लिए इंद्रपाल ने बुग्गी निकालने से मना कर दिया था। मना करने पर कुंवरपाल व उसके बेटे मोहित ने गाली गलौच करते हुए जबरन बुग्गी निकाल दी। कुवंरपाल के बेटे सूरज व कल्लू ने इंद्रपाल के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया। घायल इंद्रपाल की अस्पताल में उपचार के लिए मौत हो गई। मुकदमे में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

सुनाई सजा

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या चार में चल हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश विजय राजे सिसौदिया ने चारों पर दोषी करार दिया। न्यायधीश ने चारों को दस-दस साल की सजा सुनाई ह। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न किए जाने परएक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

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