BulandShahr News : एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को सुनाई पांच माह की सजा
एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को सुनाई पांच माह की सजा
सजा के बाद पूर्व विधायक को कोर्ट से मिली जमानत
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अमित कुमार, बुलंदशहर। अनूपशहर स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में खुर्जा के पूर्व विधायक बिजेंद्र खटीक को पांच माह व डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने एमपी/एमएलए कोर्ट को बताया कि 23 जनवरी 2017 भाजपा के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बिजेंद्र खटीक ने भारी भीड़ के साथ पैदल जलूस निकाला गया था। अधिकारियों के मांगने प रवह जलूस की नहीं दिखा सके थे। इस पर उपनिरीक्षक रामौतार सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ खुर्जा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट बुलंदशहर में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 20 जून 2023 को इस मामले में धारा 188 एवं धारा 171 एच के तहत आरोप तय किए थे। यह वाद एमपी/एमएलए बुलंदशहर से ट्रांसफर होकर अनूपशहर स्थित एसीजीएम कोर्ट एमपी/एमएलए भेजा गया था। जहां 6 अक्टूबर 2023 से इसकी सुनवाई चल रही थी। एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले में पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। इसके साथ ही पांच माह व डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक को जमानत भी दे दी है।